मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना

हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 2022 तक “किसानों की आय दोगुनी करने” की दिशा में योगदान के लिए कृषि तथा संबधित क्षेत्रों में बढ़ती आय से सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रगतिशील किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा।

यह सम्मान योजना प्रगतिशील किसानों की पहचान तथा उन्हें सम्मानित करने से स्थायी कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा साथी किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नकद इनाम / पुरस्कार प्रदान करके सुविधा प्रदान की जाएगी। किसानों को विभिन्न कृषि फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ नई तकनीकों जैसे पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, जैविक खेती और एकीकृत कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए, उनके योगदान के लिए प्रेरित करने के लिए, किसानों को नकद पुरस्कार वार्षिक आधार पर किसानों को दिया जाएगा।

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  1. प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अनुसार 10 एकड़ जमीन से ज्यादा क्षेत्र में कृषि करने वाले किसानों के लिए इनाम राशि नीचे दी गई है

नो.

लेवल कैटेगरी पुरस्कारों की संख्या इनाम राशि

01

राज्य 1 प्राइस 1 5,00000

राज्य

2 प्राइस

2 3 ,00000
राज्य 3 प्राइस 5

1 ,00000

02 जिला सात्वना पुरस्कार 80

50,000

 

2) 5-10 एकड़ से भूमि वाले किसानों के लिए लागू: प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000/-रू  प्रति पुरस्कार दिया जाएगा। कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी ।

3) 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों प्रगतिशील किसान सम्मान :- जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है और वे कृषि एवं बागवानी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, वे भी प्रतियोगिता में भाग ले सकेगें। उन्हें 10000/-रू0 प्रति एकड़ अधिकतम 50000/-रू0 प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस श्रेणी में पुरस्कारों की कुल संख्या का निर्णय तय किया जाना है ।

प्रगतिशील किसान योजना की चयन प्रक्रिया किस प्रकार है ?

चयन मानदंडः किसानों को कृषि तथा संबधित क्षेत्रों में उपलब्धि के साथ-साथ नवीनतम तकनीक अपनाने के आधार पर चुना जाएगा । पुरस्कृत किए जाने वाले किसानों का चयन निम्नानुसार अंक प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अधिकतम प्राप्त अंक समिति द्वारा बिंदुवार रेटिंग (1-10) व्यवधान क्र. सं

नो. व्यवधान पॉइंट समिति द्वारा पॉइंट
01 फसल कटाई के आधार पर

प्रमुख फसलों में प्राप्त उत्पादकता

10
02 जैविक खेती 10
03 फसल विविधीकरण 10
04 फसल अवशेष प्रबंधन 05
05 सूक्ष्म सिंचाई 10
06 फसल विविधीकरण 10
07 मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन 05
08 बागवानी/सब्जियां/मधुमक्खी पालन 10 10
09 मत्स्य पालन 10
10 पशुपालन 10
11 प्रोसेसिग और वल्लू एडिसन 10
12 एक्स्ट्रा गतिविधि 10

नकद पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील किसानों की भागीदारी के लिए, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खरीफ सीजन के साथ-साथ रबी में भी योजना का उचित रूप से विज्ञापन किया जाएगा। इच्छुक किसान सबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया विज्ञापनों के माध्यम से उल्लेखित की जाएगी । कृषि तथा संबधित विभागों के जिला अधिकारी भी अपने स्तर पर योजना का विस्तृत विज्ञापन करेंगे ।

प्रगतिशील किसान सम्मान योजना चयन प्रक्रिया में जिला स्तर के अधिकारी कौन-कौन होंगे?

अध्यक्ष उपायुक्त
सदस्य उप निदेशक पशुपालन
सदस्य जिला मत्स्य अधिकारी
सदस्य समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य जिला बागवानी अधिकारी
सदस्य सचिव उप कृषि निदेशक

इससे अलग भी  कृषि तथा संबधित क्षेत्र के 4 प्रगतिशील किसानों को उपायुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। ये प्रगतिशील किसान प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं होंगे। राज्य के सभी प्रगतिशील किसानों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वे 10 और साथी किसानों को कृषि की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों बारे शिक्षित करगें और एक प्रगतिशील किसान बनाएंगें। इसी तरह, ये नए प्रशिक्षित प्रगतिशील किसान इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तथा 10 और साथी किसानों को भी प्रशिक्षित करेंगें और उन्हें प्रगतिशील किसान के रूप में बदल देंगे। प्रगतिशील किसान बनाने की यह प्रक्रिया साल-दर-साल जारी रहेगी। ऐसे किसान जिन्होंने अपने साथी किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए शिक्षित किया, उनकी पहचान की जाएगी तथा उनकी रुचि एवं सेवाओं के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा । राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयनित किसानों की सूचि राज्य स्तरीय समिति को भेजी जाएगी।

राज्य स्तरीय समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

अध्यक्ष महानिदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
सदस्य महानिदेशक, बागवानी
सदस्य महनिदेशक, पशुपालन
सदस्य निदेशक, मत्स्य पालन
सदस्य सचिव अतिरिक्त निदेशक (विस्तार

आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • किसान क्रेडिट कार्ड या किसान विकास पत्र प्रमाण
  • बैंक खाते की जानकारी
  • खसरा खतौनी
  • भूमि के कागजात

अनुदानः उपरोक्त उल्लेखित खर्चों के लिए बजट का प्रावधान किसान कल्याण प्राधिकरण से उपलब्ध करवा लिया जाए।

कृपया ध्यान दें :- यह योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए है |

Toll Free Number
1800 180 2117  Monday to Friday  Time: 9:00AM – 5:00PM

For any queries related to schemes / services, please call at

1800-2000-023

agriharyana2009@gmail.com
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