फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन व सब्सिडी

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। ( धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए )यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के नुकसान को रोकना है। फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और सूचना का प्रचार, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है । योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों (सामान्य और अनुसूचित जाति श्रेणी) (@50%) से ऑनलाइन आवेदन और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (@80%) की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

No. मशीन का नाम सब्सिडी प्रति मशीन जीएसटी सहित @ 12% (रु.) सब्सिडी %
01 सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस) को कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़ा जाएगा 54,290 50%
02 हैप्पी सीडर
A 09 tine 74,000 50%
B 10 tine 76,000 50%
C 11 tine 78,000 50%
D 12 tine 82,000 50%
03 धान की भूसी चोपर/ शेडर / मल्चर
A माउंटेड टाइप (स्ट्रॉ चॉपर और मल्चर)
i 5 Feet 74,000 50%
ii 6  Feet 78,000 50%
iii 7  Feet 82,000 50%
iiii 8  Feet 86,500 50%
B ट्रोली टाइप 1,34,000 50%
4 श्रुब मास्टर/रोटरी स्लेशर 22,375 50%

 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रमुख शर्तें क्या हैं ?

  1. ऊपर बताई गई मशीनें पर किसान ने पिछले 5 सालों में सब्सिडी पर यह मशीनें ना खरीदे हो |
  2. किसान यह मशीनें अगले 5 साल तक बेच नहीं सकता है |
  3. लाभार्थी के पास ट्रैक्टर/ कम्बाइन  होना आवश्यक है |
  4. खेत किसान अपने खेत के अवशेषों को आग नहीं लगा सकते हैं अगर वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सब्सिडी फिर से प्राप्त धनराशि को वापिस करना होगा |
  5. किसान को अपनी फसल का ब्योरा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है |

स्कीम का लाभ लेने के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं ?

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को 25 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते है | ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नजदीकी सुविधा सेंटर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर भी आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं |

https://agriharyana.gov.in/searchapply

नोट: वित्तीय सहायता मशीन की लागत का 50% या प्रति मशीन अधिकतम अनुमेय सब्सिडी, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

ऊपर दी गई जानकारी को विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं

Toll Free Number

1800 180 2117

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