PM SMAM योजना – कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
केंद्र सरकार ने 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है इसके लिए सरकार ने कई तरह की योजना का ऐलान कर चुकी है |आज के समय में खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत से ऐसे किसान है जो गरीब है व इन कृषि उपकरणों को नहीं खरीद पाते है | इन सभी समस्याओ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस PM SMAM योजना– कृषि यंत्रों पर सब्सिडी को शुरू किया है | इस योजना के तहत केंद्र खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के ज़रिये किसान खेती करने के लिए उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं जिसके फल-सवरूप खेत में फसलों की पैदावार भी अधिक होगी और किसानो की आय में भी वृद्धि होगी।
कृषि उपकरण सब्सिडी-कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी केंद्र सरकार की PM SMAM योजना –कृषि उपकरण सब्सिडी के तहत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है. ये योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है | देश का कोई भी किसान इस योजना कि पात्रता रखने वाला PM SMAM योजना लिए आवेदन कर सकता है | महिला किसान भी इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं | इस योजना में किसान अपनी जरुरत और योग्यता के अनुसार कोई भी मशीन खरीद सकतें हैं । अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के लिए सरकार, विशेष सब्सिडी प्रदान करती हैं| इस योजना की राशि पूर्णता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है|
PM SMAM योजना -ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी कृषि के लिए ट्रैक्टर एक अहम यंत्र है| इस योजना से पहले एक गरीब किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना एक सपने से कम नहीं था | लेकिन जब से इस योजना का शुरुआत हुई है | एक छोटा किसान की 50% से 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकता है. ट्रैक्टर प्राप्त किसान अपनी आय को कई स्रोतों से बढ़ा सकता है जैसे- ट्रैक्टर से दूसरे किसानो के खेतों की जुताई करके भी वह अपनी आय को बढ़ा सकता है |
किसके लिए वही किसान पात्र होंगे जो बीते 7 वर्षों से ट्रैक्टर या पावरलिफ्टर पर सब्सिडी नहीं ली है. और एक और अहम बात आपको बता दे की ट्रैक्टर और पावर लिफ्टर दोनों में से किसी एक पर ही आपको सब्सिडी मिल पाएगी |
ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों पर भी सब्सिडी
किसान के लिए टेक्टर के लिए सब्सिडी संबंधी उपकरण भी बहुत अहम होते हैं क्योंकि उनके बिना ट्रैक्टर का हम पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते इसके लिए हमें ट्रैक्टर संबंधी उपकरण खरीदने पड़ते हैं जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर ,हैरो इत्यादि| कोई भी किसान ट्रैक्टर संबंधी उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है इसके लिए इसकी पत्रता के लिए दो मुख्य शर्ते हैं :-
- पहले से उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए |
- गत 5 वर्षों से उसने ट्रैक्टर उपकरणों के ऊपर कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं की होनी चाहिए |
स्प्रिंकलर, ड्रिप,सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए सब्सिडी |
- इन सभी यंत्रों पर किसान को सब्सिडी पाने के लिए मुख्य उसके पास उसकी स्वयं की जमीन होनी चाहिए |
- किसान ने बीते 7 सालों में सिंचाई से संबंधित उपकरणों पर सब्सिडी न व ली हो |
- आखरी अहम बात किसान के पास अपने ट्यूबेल के लिए विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है |
खेती में जरुरी मशीन चाहे वह ट्रेक्टर हो, कल्टीवेटर हो या थ्रेसर हो या अन्य कोई भी साधन को सभी इस स्माम योजना के तहत आसानी से प्राप्त की जा सकेंगी।
कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें |
- कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करें हेतु सर्वप्रथम आप agrimachinery.nic.inपर विजिट कीजिए |
- उसके बाद पंजीकरण (Registration) कॉर्नर पर जाएं |
- वहाँ आपको तीन विकल्प मिलेगा जिसमें से आपको Farmer पर क्लिक करें |
- उसके बाद आपसे जो विवरण मांगा जाएं उसे सावधानी से भरें |
- आधार कार्ड – लाभार्थी की पहचान करने के लिए |
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो |
- भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर) |
- बैंक पास बुक के पहले पन्ने की ज़ेरॉक्स कॉपी, जिस पर आवेदक का विवरण हो |
- एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाणपत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी |
PM SMAM योजना – कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
योजना का नाम PM |
केंद्र या राज्य केंद्र सरकार द्वारा |
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन /ऑफलाइन |
वेबसाइट www.agrimachinery.nic.in |
लक्ष्य |
PM SMAM योजना के तहत मिलने वाले यंत्रों के नाम,
- ट्रैक्टर (20 हॉर्सपावर से अधिक)
- ट्रैक्टर (20 हॉर्स पावर तक) छोटे
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर, पावर टिलर
- रेजड बेड प्लांटर
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर
- स्वचालित रीपर
- ट्रैक्टर माउंटेड/ऑपरेटेड सप्रेयर
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर
- पैड़ी ट्रांसप्लांटर
- सीड ड्रिल
- रीपर कम बाइंडर
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रेस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर
- पावर हैरो
- पावर वीडर(इंज चलित 2 बीएचपी से अधिक)
- मल्टीक्रॉप प्लांट्स
- मल्चर
- श्रेडर
PM SMAM योजना – कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने
राज्य के अनुसार निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क
कर सकते हैं –
पंजाब- 9814066839,
01722970605
हरियाणा – 9569012086
उत्तराखंड – 0135- 2771881
उत्तर प्रदेश – 9235629348, 0522-2204223
राजस्थान – 9694000786, 9694000786
मध्य प्रदेश- 7552418987, 0755-2583313
झारखंड – 9503390555
बिहार – 9431818911, 9431400000
इस टॉपिक से संबंधित किसानों के प्रशन
- ट्रैक्टर पर सब्सिडी कैसे मिलेगी…………………………………………..हां-ऊपर दिए गए विवरण देखें.
- थ्रेसर पर सब्सिडी कैसे मिलेगी…………………………………………..हां-ऊपर दिए गए विवरण देखें.
- क्या ट्रैक्टर संबंधी उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी…………………….हां-ऊपर दिए गए विवरण देखें.
- क्या लोन पर लिए गए ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिल सकती है…………….हां-ऊपर दिए गए विवरण देखें.
SMAM योजना – कृषि यंत्रों पर सब्सिडी किसान अनुदान योजना के लाभ
- इस योजना का लगभग पूरे देश के किसान किसान भाई उठा सकते है ।
- इस योजना का लाभ उठाकर गरीब किसान भी कृषि संबंधित एडवांस उपकरण खरीद सकता है जिससे उसके उसकी पैदावार बढ़ेगी और उसके जीवन स्तर में उन्नति होगी
- इस योजना के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारें भी किसानो को सरकार द्वारा 20 % से लेकर 40 % तक की अनुदान धनराशि कुछ राज्य सरकारें भी
- इस योजना में किसानों को 40,000 से 60000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी ।
- कृषि यंत्रो के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अनुसूचित जाति व निमन वर्ग को विशेष किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है।उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा।
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